केंद्र ने लिया विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय
केंद्र सरकार ने भारत में विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय किया है।
कम आयु में विवाह होने से महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानियां देखी जाती हैं। जल्दी विवाह के बाद जल्दी गर्भाधान से स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो सकता है,
मां और बच्चे में पोषण की समस्या भी सामने आती है और समग्र रूप से जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है।
मां और बच्चे में पोषण की समस्या भी सामने आती है और समग्र रूप से जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर कमी लाई जा सकती है।
इसके अलावा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर कमी लाई जा सकती है।
कुछ बाल व महिला अधिकार कार्यकर्ता और परिवार नियोजन व जनसंख्या विशेषज्ञ महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की बात से सहमत नहीं हैं।